राजकीय कर्मचारियों को देय बोनस से संबंधित जानकारी
तदर्थ बोनस वर्ष 2024-25 में वे नियमित कार्मिक जिनकी वित्त वर्ष 2024-25 में कम से कम 6 महीने की सेवा पूर्ण हो और जो पे स्तर 12 (ग्रेड पे 4800) तक वेतन आहरित कर रहे हों, उन्हें बोनस का भुगतान होगा। नोट: राजस्थान सरकार के officers जो State Service में हैं उन्हें बोनस देय नहीं होता।
बोनस के लिए कर्मचारी का 01/04/25 को सेवा में होना आवश्यक है; अतः जिनका 31/03/25 तक सेवानिवृति/मृत्यु हुआ है, उन्हें इस वर्ष का बोनस नहीं मिलेगा।
हाँ। 01/10/24 से 31/03/25 तक 6 महीने पूर्ण होने पर 6 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा।
नहीं; वर्ष 2024-25 में L-12 में सेवा 6 महीने से कम होने पर बोनस देय नहीं होगा।
यदि पद राजपत्रित व State Service का है तो बोनस देय नहीं होगा।
01/04/24 से 30/11/24 तक L-12 में 8 महीने सेवा होने पर 8 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा।
FD आदेश 18/11/19 के अनुसार प्रोबेशन में जिनका विद्यमान वेतन दिया जा रहा है, उन्हें बोनस देय नहीं होगा।
3 वर्ष से अधिक सेवा होने पर पात्र होंगे; परन्तु IFMS 3.0 पर सेवा विवरण व स्थायी वेतन श्रेणी अपडेट के बाद ही बिल बनेगा।
अवैतनिक अवकाश के कारण कुल सेवा 9 महीने रहेगी, अतः 9 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा। अवैतनिक के अलावा अन्य सवैतनिक अवकाश में पूर्ण बोनस मिलेगा।
15 दिन या अधिक को एक महीने माना जाएगा; अतः 10 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा। (6 महीने से कम पर राउंड-ऑफ लागू नहीं)।
यह वर्ष 75% (रु. 5080) नगद और 25% (रु. 1694) GPF/GPF 2004 में जमा होगा।
01/04/2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को आदेश के अनुसार बोनस नगद दिया जाएगा।
निलंबन में केवल निर्वाह भत्ता दिया जाता है; अन्य सुविधाएँ स्थगित रहती हैं; अतः बोनस नहीं मिलेगा।
यदि अवकाश स्वीकृत है और वह परिरक्षणित है तो कर्मचारी सेवारत माना जाएगा तथा बोनस दिया जाएगा।
नोट: यह जानकारी सामान्य संदर्भ के लिए है। किसी भी मतभेद की स्थिति में FD आदेश दिनांक 13/10/25 के अनुसार कार्यवाही करें।