Pension Rules for Rajasthan Government Employees

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम

पेंशन का अर्थ

पेंशन से तात्पर्य एक सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति पर मासिक भुगतान से है।

पेंशन के घटक

  • योग्य सेवा की अवधि
  • पेंशन के लिए गिने जाने वाले वेतन
  • पेंशन का फॉर्मूला और स्केल

योग्य सेवा

पेंशन की राशि कर्मचारी की 'योग्य सेवा' की अवधि पर निर्भर करती है। निम्नलिखित अवधि पेंशन के लिए योग्य नहीं मानी जाती:

  • 18 वर्ष की आयु से पहले की सेवा
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना ली गई असाधारण छुट्टी
  • सस्पेंशन या अन्य बाधाएं जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया हो
  • प्रशिक्षु के रूप में सेवा

पेंशन की गणना

पेंशन की गणना सेवा की अर्ध-वार्षिक अवधि के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए:

  • 3 महीने से कम - कोई योग्यता नहीं
  • 3 से 9 महीने - आधा वर्ष
  • 9 से 12 महीने - पूरा एक वर्ष

पेंशन के प्रकार

  • अवकाश पेंशन
  • सेवानिवृत्ति पेंशन
  • अशक्तता पेंशन
  • मुआवजा पेंशन

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:

  • 30% मूल वेतन
  • यदि सेवा 7 वर्ष या अधिक हो, तो 50% वेतन (7 वर्षों के लिए)
नोट:
  • पेंशन पुनर्विवाह/नौकरी के समय निलंबित हो जाती है।
  • पेंशन अयोग्य सेवा अवधि के लिए पात्र नहीं होती।
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